Chandigarh: मतदान केंद्रों में मतदाताओं को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी, मेडिकल स्टॉफ भी हो मौजूद- अनुराग अग्रवाल

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों और एआरओ के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के प्रबंध को लेकर समीक्षा बैठक की।

By  Rahul Rana May 22nd 2024 06:29 PM

ब्यूरो: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों और एआरओ के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के प्रबंध को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए तमाम कदम उठाए जाएं। श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर होनी चाहिए ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर बिजली के साथ-साथ पीने के पानी और धूप से बचाव के लिए कड़े प्रबंध किए जाएं। मतदान केंद्रों पर मेडिकल स्टॉफ भी होना चाहिए।

श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी सामान्य रूप से दो स्तरीय होगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन यदि कोई शरारती तत्व कुछ भी गलत करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6वें चरण में 25 मई को लोकसभा के चुनाव का मतदान होना है। इसके मध्यनजर अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी और अवैध हथियार आदि को रोकने के लिए नाकों पर और अधिक चौकसी बरती जाए। इसके अलावा, जिलों में गठित निगरानी टीमें भी और अधिक सक्रिय हो जाएं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर यह आदर्श आचार संहिता की अवहेलना मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि टीवी और लोकल केबल टीवी में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए नामांकन भरते ही एमसीएमसी से प्रमाणित कराना होगा। विज्ञापन प्रमाणित कराने के लिए विज्ञापन छपवाने व प्रसारित करने की तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी के पास निर्धारित प्रोफार्मा में जमा कराना होगा।

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