नहीं बंद होंगे HPTDC के 18 में से 9 होटल, हिमाचल हाईकोर्ट से मिली फौरी तौर पर बड़ी राहत !

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने HPTDC के पेंशनर की याचिका पर सुनवाई करते हुए घाटे में चल रहे 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश जारी किए थे

By  Baishali November 22nd 2024 02:02 PM -- Updated: November 22nd 2024 02:10 PM

ब्यूरो: हिमाचल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार और हिमाचल पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को आज (22 नवंबर) बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार के अनुरोध किए जाने पर हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने के आदेश पारित कर दिए हैं। कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश जारी किए थे।

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की बैंच ने शुक्रवार यानी आज सुनवाई के बाद होटल चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग होटल मनाली, कुंजम, भागसू, कैसल नागर और धौलाधार को खुला रखने की इजाजत दे दी है। इस दाैरान कोर्ट ने 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने की इजाजत दे दी है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने HPTDC के पेंशनरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए घाटे में चल रहे 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश जारी किए थे। HPTDC प्रबंधन को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

इसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों में संशोधन का अनुरोध किया था, जिस पर आज फिर से सुनवाई हुई जिसमें फौरी तौर पर 9 होटलों को बंद होने से राहत दी गई है. 

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