न्यायालय ने दिया आदेश तब दर्ज हुआ विधवा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के आदेश पर हरियाणा के एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के आदेश पर हरियाणा के एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आज जारी प्रेस नोट के अनुसार अम्ब अनुमंडल की 36 वर्षीय विधवा शिकायतकर्ता ने न्यायालय से कहा है कि उसके पति की मृत्यु 2018 में हो चुकी है।
उसने दावा किया कि उसे अपने दिवंगत पति के दोस्त होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति से एक फेसबुक संदेश प्राप्त हुआ। हरियाणा के सिरसा जिले के फारूखेड़ा गांव के रहने वाले शमशेर सिंह ने उससे फोन पर बात करनी शुरू कर दी।
उसने कहा कि 2021 में आरोपी उसके घर आया और कुछ दिन रहा। उसने कहा कि शमशेर ने उससे शादी करने का वादा किया था जिसके बाद उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके पति की मौत के लिए मिले 4 लाख रुपये का मुआवजा भी ले लिया।
सितंबर 2022 में जब उसने शमशेर से शादी करने का आग्रह किया, तो उसने उसे धमकी दी कि वह उनके यौन संबंधों के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। बाद में उसे पता चला कि आरोपी ने दूसरी महिला से शादी कर ली है।
महिला के गुहार लगाने के बाद भी चिंतपूर्णी थाने में और और ऊना एसपी को आवेदन देने के बावजूद उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस न्यायलय के निर्देश के बाद अब आईपीसी की धारा 376 और 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।