हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यह है वजह
Arvind Kumar
March 30th 2019 04:19 PM --
Updated:
March 30th 2019 04:20 PM
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को झटका देते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। हार्दिक पटेल पर दंगा भड़काने के आरोप में गुजरात हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 2015 में मेहसाणा में दंगा फैलाने के केस में हार्दिक पटेल को हुई सजा निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है। जिसके बाद अब जनप्रतिनिधि कानून - 1951 के अनुसार दोषी साबित होने की वजह से हार्दिक पटेल इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
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हालांकि हार्दिक पटेल के पास अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का अधिकार है। लेकिन गुजरात में नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। ऐसे में देखना होगा कि हार्दिक इस फैसले के बाद अब क्या कदम उठाते हैं।
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