मिलावटखोरों पर हरियाणा सरकार सख्त, एक माह में 200 सैंपल किए इकट्ठे

By  Arvind Kumar October 11th 2020 09:51 AM -- Updated: October 11th 2020 09:53 AM

चंडीगढ़। मिलावटखोरों पर हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर खाद्य एवं औषध प्रशासन ने गत एक माह के दौरान राज्य में छापेमारी करते हुए मिलावटी घी, मक्खन, मसाले, चाय की पत्ती, पनीर, खोया, मिश्रित खाद्य तेल, सरसों का तेल, वनस्पति तेल, तिल का तेल इत्यादि के 200 नमूने एकत्र किए हैं। इस दौरान करीब 2.14 लाख रुपए कीमत का 510 किलो घी भी जब्त किया गया। [caption id="attachment_438874" align="aligncenter"]Govt gathered 200 samples of adulterated product in a month मिलावटखोरों पर हरियाणा सरकार सख्त, एक माह में 200 सैंपल किए इकट्ठे[/caption] स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अभी तक 150 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 65 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिनमें से 8 असुरक्षित, 36 सब-स्टैंडर्ड तथा 21 मिस- ब्रांडेड पाए गए हैं। इनमें 8 असुरक्षित नमूनों के खिलाफ अदालत में पैरवी की जा रही है, जबकि शेष सब-स्टैंडर्ड व मिस-ब्रांडेड 57 नमूनों पर सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। Govt gathered 200 samples of adulterated product in a monthविज ने बताया कि राज्य स्तर पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इसमें संयुक्त आयुक्त खाद्य की अध्यक्षता में तीन अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह समिति राज्य के विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे विशेष छापामारी अभियान की निगरानी कर रही है। समिति को आवश्यकतानुसार चाय, मसाले, घी एवं अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉक एवं नमूनों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं।   यह भी पढ़ें: गोहाना में गरजे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, बोले- झूठ के सहारे चल रही कांग्रेस की राजनीति [caption id="attachment_438877" align="alignright"]Govt gathered 200 samples of adulterated product in a month मिलावटखोरों पर हरियाणा सरकार सख्त, एक माह में 200 सैंपल किए इकट्ठे[/caption] समिति ने हाल ही में पानीपत, जीन्द, अम्बाला व करनाल में छापेमारी की है और देशी घी, पनीर, खोया, खाद्य तेलों, वनस्पति तेलों सहित अन्य खाद्य पदार्थों के 46 नमूने एकत्र किए हैं। इसके अन्तर्गत करनाल से 510 किलो घी जब्त किया गया है, जिनमें खिलाफ सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह भी पढ़ें: राजस्थान में खौफनाक वारदात, पुजारी को जिंदा जलाया

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