ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ आसान, अब ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं

By  Arvind Kumar August 22nd 2021 01:01 PM -- Updated: August 22nd 2021 01:08 PM

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार और परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत वाला आदेश जारी किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं होगा। पहले की तरह ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के बिना लाइसेंस बन जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल के लिए जारी नोटिस को प्रदेश के हर डीसी, एसडीएम को भेज दिया गया है। करीब डेढ महीना पहले ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी किया था। ड्राइविंग स्कूल वाले इस सर्टिफिकेट की मनमर्जी की फीस वसूलने लगे। प्रदेश के कई जिलों ने इसको लागू भी कर दिया था। ऐसे में दो से तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हजार रुपये में बनने लग गया था। Vehicle registration validity extendedप्रदेशभर से इसको लेकर काफी रोष बन रहा था। ऐसा देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तरफ से आए पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। यह भी पढ़ें- पंजाब के किसानों ने रेल ट्रैक किया जाम, 66 ट्रेनें रद्द यह भी पढ़ें- इस एथलीट ने नीलाम कर दिया अपना ओलंपिक मेडल, जानिए वजह? Driving license Motor Vehicles Act rules apply from 1 September180 दिन के लिए बनने वाले लर्निंग लाइसेंस की फीस बाइक / स्कूटर रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350 300 = 650 बाइक / स्कूटर कार रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350 300 300 = 950 बाइक / स्कूटर कार ट्रैक्टर रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350 300 300 300 = 1250 लाइट लाइसेंस की फीस बाइक / स्कूटर रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980 300 = 1280 बाइक / स्कूटर कार रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980 300 300 = 1580 बाइक / स्कूटर कार ट्रैक्टर रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980 300 300 300 = 1880

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