हरियाणा में सम्पति क्षति वसूली अधिनियम लागू होने पर क्या बोले अनिल विज?

By  Arvind Kumar May 26th 2021 06:13 PM -- Updated: May 26th 2021 06:16 PM

चंडीगढ़। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में सम्पति क्षति वसूली अधिनियम के लागू होने से किसी भी आंदोलन की आड़ में लोगों की दुकानों, रेहडियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, गाडियों, बसों तथा अन्य सार्वजनिक सम्पति पर नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों से उसकी भरपाई की जा सकेगी। corona विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद से यह कानून राज्य में लागू हो गया है। अब भविष्य में किसी भी आंदोलन के दौरान गरीब लोगों या सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने की मंशा में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है परन्तु उसकी आड़ में नुकसान पहुंचाना गलत है। [caption id="attachment_458003" align="aligncenter"]Haryana Govt News हरियाणा सरकार के दो बड़े फैसले, दुकानदारों और पेंशनरों को दी बड़ी राहत[/caption] यह भी पढ़ें- हरियाणा पुलिस ने नकली रेमेडिसविर के मामले में सील की दवा कंपनी, 11 गिरफ्तार

Love jihad bill Haryanaगृहमंत्री ने कहा कि इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जोकि इस प्रकार शिकायतों की जांच करेगा तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लेगा। Love jihad bill Haryanaउन्होंने कहा कि जो पार्टियां इस अधिनियम का विरोध कर रही हैं, उन्हें यह बताना होगा कि वे दुकानों, रेहडियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, गाडियों, बसों तथा अन्य सार्वजनिक सम्पति को जलाने वालों के पक्ष में हैं या प्रताडि़त लोगों के साथ में हैं।

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