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अब 24 सप्ताह में हो सकेगा अबॉर्शन, राज्यसभा में भी गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Arvind Kumar -- March 17th 2021 01:23 PM
अब 24 सप्ताह में हो सकेगा अबॉर्शन, राज्यसभा में भी गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित

अब 24 सप्ताह में हो सकेगा अबॉर्शन, राज्यसभा में भी गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित

नई दिल्ली। संसद ने चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने बुधवार को इसे मंजूरी दी। लोकसभा पिछले वर्ष मार्च में इसे पारित कर चुकी है। इस विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है। इसमें महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। Abortion amendment billइस विधेयक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विधेयक में महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे प्रगतिशील बताते हुए कहा कि यह महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए है। यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 में संशोधन किया गया है। यह भी पढ़ें- किसी ने राजनैतिक पार्टी के नेता के बहिष्कार की घोषणा की तो सदन करेगा निंदा यह भी पढ़ें- सीएम खट्टर के घेराव का मामला: बिक्रम मजीठिया समेत पंजाब के 9 विधायकों पर FIR Abortion amendment bill 2020यह विधेयक इन शर्तों को भी नियंत्रित करता है जिसके तहत गर्भपात हो सकता है। वर्तमान में गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती है। यदि यह गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर किया जाता है और यदि यह 12 से 20 सप्ताह के अंदर किया जाता है तो दो डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है। Abortion amendment billविधेयक में अब यह प्रावधान किया गया है कि 20 सप्ताह के अंदर गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी, जबकि कुछ विशेष श्रेणी वाली महिलाओं के संदर्भ में 20 से 24 सप्ताह के मामले में दो डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। इस विधेयक में राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जो यह निर्णय लेगा कि यदि भ्रूण में किसी तरह की विशिष्ट विरूपता पाई जाती है तो 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात किया जा सके।


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